Himachal के मंडी में मस्जिद को लेकर विवाद, यहां तो तोड़ने का आदेश दे दिया गया
Himachal के मंडी में मस्जिद को लेकर विवाद, यहां तो तोड़ने का आदेश दे दिया गया
यह मस्जिद 30 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें तीन मंजिलें बनी हुई हैं. अब नगर निगम कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है.
शिमला के बाद अब हिमाचल के मंडी में एक मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है. मस्जिद के ‘अवैध ढांचे’ को तोड़ने का आदेश दिया गया है. मंडी नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने 13 सितंबर को ये फैसला सुनाया. यह मस्जिद 30 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें तीन मंजिलें बनी हुई हैं. आरोप था कि इस मस्जिद की दो मंजिल अवैध रूप से बनाई गई हैं. नगर निगम कोर्ट ने इन आरोपों को सही पाते हुए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है.
नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 30 दिन का समय दिया है. आदेश में कहा गया है कि या तो मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण को गिरा दे, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा. हालांकि, ये अंतिम आदेश नहीं है. 30 दिन के भीतर इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है.
इससे पहले मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने मंडी में काफी हंगामा किया था. ये मस्जिद मंडी के जेल रोड पर स्थित है. जिस समय नगर निगम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, हिंदू संगठनों ने जेल रोड जाम कर हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर इलाके को सुरक्षित किया. साथ ही भीड़ पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया.
Himachal के मंडी में मस्जिद को लेकर विवाद, यहां तो तोड़ने का आदेश दे दिया गया
इस मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी आया है. सुक्खू ने कहा,
“मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है. मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी. यह शांति प्रिय राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है. किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी. हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी. अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है. लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी.”
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हिमाचल प्रदेश में हाल में ये दूसरा ऐसा मामला है जहां मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए. इससे पहले पिछले हफ्ते शिमला के संजौली में भी मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया था. वहां भी हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था.