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Life&Health Insurance:लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी में मिल सकती है छूट, जानिए क्या है खबर?

Life&Health Insurance:लाइफ इश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पेमेंट किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में छूट बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा नॉमिनेटेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GoM) द्वारा छूट की शिफारिश किए जाने की संभावना है

Life&Health Insurance:लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी में मिल सकती है छूट, जानिए क्या है खबर?

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Life&Health Insurance:लाइफ इश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पेमेंट किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में छूट बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा नॉमिनेटेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GoM) द्वारा छूट की शिफारिश किए जाने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार GoM ने 19 अक्टूबर को टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और सिनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के लिए आम सहमति बनाई है. GoM ने 5 लाख रुपये तक का कवरेज देने वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए जीएसटी छूट का प्रस्ताव करने पर भी सहमति जताई है.

सूत्रों के अनुसार सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस पर GST से पूरी छूट मिलने की सिफारिश की जा सकती है. GoM में हुई चर्चा से अवगत सूत्रों के अनुसार प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी तथा सीनियर सिटीजन के हेल्थ इश्योरेंस को वर्तमान 18 फीसदी जीएसटी से छूट मिलने की संभावना है.

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फैमिली मेंबर भी शामिल

सूत्रों के अनुसार 5 लाख तक के Sum Assured वाले हेल्थ इंश्योरेंस को भी GST से पूरी छूट मिलने की सिफारिश की गई है. कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर पूरी तरह से GST से छूट मिले, इसमें फैमिली मेंबर भी शामिल हैं. सूत्रों ने बताया कि GoM का मानना ​​है कि प्योर-टर्म लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली मेंबर को कवर करने वाले प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए.

सूत्रों ने कहा कि सभी इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी जाएगी. इसमें इंडिविजुअल से जुड़े परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा. जीओएम के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है. इसके अतिरिक्त, GoM ने सीनियर सिटीजन द्वारा भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पूरी तरह जीएसटी छूट का प्रस्ताव दिया है, चाहे कवरेज राशि कुछ भी हो.

सूत्र ने कहा ”सीनियर सिटीजन द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी जाएगी. अन्य व्यक्तियों द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस (5 लाख रुपये तक के कवरेज) के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी जाएगी.

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Rate Rationalization पर GoM की सिफारिश

सूत्रों के अनुसार Rate Rationalization पर GoM ने सिफारिश की है कि 20 लीटर से ज्यादा की पैकेज्ड वाटर बोतल और एयरटेड वाटर पर 18 फीसदी की बजाय 5 फीसदी GST लगे. 10 हजार रुपए से कम की बाइसाइकिल पर 5 फीसदी GST की सिफ़ारिश की गई है. इसके अलावा Exercise Book पर 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी GST लगे

कहा गया है कि 15 हजार से ऊपर के जूते और 25 हजार से ऊपर के वॉच पर 28 फीसदी GST लगे. Rates Rationalization से करीब 22 हजार करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन की उम्मीद है. जिससे इंश्योरेंस सेक्टर में GST कमी करने से होने वाले नुकसान की भरपाई होगी.

द स्टेट न्यूज़ हिंदी (https://thestatenewshindi.com/nse/)
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